Awaaz24x7-government

उत्तराखण्डः अवमानना याचिका पर सुनवाई! बागेश्वर के खड़िया खनन कारोबारी नवीन परिहार को नोटिस जारी, जानें क्या है मामला?

 Uttarakhand: Contempt petition heard! Notice issued to Bageshwar's chalk mining businessman Naveen Parihar; find out what the matter is?

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पूर्व के आदेश का अनुपालन नही करने के मामले में स्वतः संज्ञान लेकर अवमानना याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद बागेश्वर के खडि़या खनन कारोबारी नवीन परिहार को अवमानना का दोषी पाते हुए उन्हें नोटिस जारी कर अपना जवाब पेश करने को कहा है। आज इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश जी नरेन्द्र व न्यायमूर्ती सुभाष उपाध्याय की खण्डपीठ में हुई। मामले के अनुसार बागेश्वर के कई क्षेत्रों में अवैध खडि़या खनन करने से दरारें पड़ चुकी हैं। जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पत्र भेजकर की। मुख़्य न्यायाधीश ने इस पत्र का संज्ञान लिया और कई समय से जनहित याचिका के रूप में सुनवाई कर रही है। पूर्व में सुनवाई पर कोर्ट ने खडि़या खनन व परिवहन पर रोक लगा दी थी। साथ में कोर्ट ने सॉफ्ट स्टोन रमन्ना पोर्टल को भी बंद करने के आदेश दिए थे। तब से रमन्ना पोर्टल बन्द हैं, लेकिन इसी बीच एक शिकायत दर्ज होती है कि खडि़या खनन कारोबारी नवीन परिहार के द्वारा इस आदेश का अनुपालन न करते हुए खनन का परिवहन किया गया। जिसका संज्ञान लेते हुए आज मुख्य न्यायधीश जी नरेंद्र व न्यायमूर्ती सुभाष उपाध्याय की खण्डपीठ ने कोर्ट के आदेश का अनुपालन न करने पर उनको अवमानना का दोषी पाते हुए उन्हें अवमानना का नोटिस जारी कर जवाब पेश करने को कहा है।