उत्तराखण्डः रुड़की के शिखर ग्राम में अवैध अतिक्रमण का मामला! हाईकोर्ट ने दिए कार्यवाही के निर्देश, 4 जुलाई को होगी अगली सुनवाई

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट में रुड़की तहसील के शिखर ग्राम सभा की भूमि में अवैध कब्जे को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने उपजिलाधिकारी को निर्देश जारी कर कहा कि ग्राम सभा की भूमि में किए गए अतिक्रमण को चिन्हित कर 4 जुलाई तक अतिक्रमणकारियों के ख़िलाफ़ कार्यवाही कर रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 4 जुलाई की तिथि नियत की है। बता दें कि रुड़की तहसील के शिखर गांव की रहने वाली 71 वर्षीय कुंता देवी ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि शिखर गांव में ग्राम सभा की भूमि में कब्जा कर अतिक्रमण किया जा रहा है। जिससे शिखर गांव को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। याचिकाकर्ता का कहना है जब इसकी शिकायत उनके द्वारा आला अधिकारियों से गई तो अतिक्रमणकारियों ने उनके साथ मारपीट करने के साथ ही उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया। याचिका में उच्च न्यायालय से प्रार्थना की गई है कि गांव की जमीन जो सार्वजनिक उपयोग के लिए है उसे अतिक्रमणकारियों से खाली कराया जाए।