उत्तराखण्ड ब्रेकिंगः त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट की रोक बरकरार! कल भी जारी रहेगी सुनवाई, सरकार ने रखा अपना पक्ष

Uttarakhand Breaking: High Court's stay on three-tier Panchayat elections continues! Hearing will continue tomorrow as well, government presented its side

नैनीताल। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव मामले को लेकर हाईकोर्ट में आज बुधवार को सुनवाई हुई। फिलहाल चुनाव प्रक्रिया पर रोक जारी है। मामले में कल 26 जून, गुरुवार को भी सुनवाई जारी रहेगी। आज मुख्य न्यायधीश जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ में दोपहर बाद करीब दो घंटे से अधिक समय तक सुनवाई हुई। कोर्ट के पास समय की कमी के कारण न्यायालय में कल भी सुनवाई जारी रहेगी। सुनवाई पर अदालत ने कहा कि वो चुनाव नहीं कराने के पक्ष में नहीं, नियमों के तहत कराने के पक्ष में हैं। वहीं सरकार की ओर से महाधिवक्ता व मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने पक्ष रखते हुए बताया कि पिछड़ा वर्ग समर्पित आयोग की रिपोर्ट के बाद आरक्षण रोस्टर को शून्य घोषित करना एकमात्र विकल्प था। 9 जून को जारी यह रूल्स 14 जून को गजट नोटिफाई हो गया था, जबकि याचिकाकर्ताओं ने उत्तराखंड पंचायत राज अधिनियम व संविधान के अनुच्छेद 243 टी व अन्य का उल्लेख करते हुए कहा कि आरक्षण में रोस्टर अनिवार्य है। यह संवैधानिक बाध्यता है। इस मामले में सरकार की ओर से यह भी तर्क रखा गया कि कुछ याचिकाकर्ताओं के कारण सम्पूर्ण चुनाव प्रक्रिया को रोका नहीं जा सकता है। हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा कि कितने सीटों पर आरक्षण रोस्टर की पुनरावृत्ति हुई है? क्या यह पंचायत राज एक्ट व संविधान के अनुच्छेद 243 टी का उल्लंघन नहीं है? सभी पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने इन याचिकाओं की सुनवाई 26 जून, गुरुवार को भी जारी रखी है।