उत्तराखण्ड ब्रेकिंगः पंचायत चुनावों की नामांकन प्रक्रिया समेत चुनाव संबंधी सभी कार्यवाहियां अग्रिम आदेशों तक स्थगित! आदेश जारी

Uttarakhand Breaking: All election related proceedings including nomination process of Panchayat elections postponed till further orders! Order issued

देहरादून। उत्तराखण्ड पंचायत चुनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने नामांकन प्रक्रिया समेत चुनाव संबंधी सभी कार्यवाहियां अग्रिम आदेशों तक स्थगित कर दी हैं। यह निर्णय उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में लिया गया है। मालूम हो कि उच्च न्यायालय ने रिट याचिका संख्या 410 (एमबी) वर्ष 2025 गणेश दत्त काण्डपाल बनाम उत्तराखंड राज्य एवं अन्य में 23 जून को आदेश पारित करते हुए कहा कि पंचायत चुनावों के लिए आरक्षण नियमावली का प्रख्यापन विधिवत अधिसूचित नहीं होने के कारण आरक्षण निर्धारण एवं इससे संबंधित संपूर्ण कार्यवाही अग्रिम आदेशों तक स्थगित की जाती है। इसी क्रम में अन्य रिट याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए अदालत ने मामले की अगली सुनवाई कल 25 जून को तय की है।
बता दें कि निर्वाचन आयोग ने अपनी अधिसूचना के तहत 12 जिलों (हरिद्वार को छोड़कर) सभी में ग्राम पंचायत सदस्य, प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की थी। इसके तहत 25 जून से 28 जून तक नामांकन प्रक्रिया होनी थी। लेकिन उच्च न्यायालय के आदेश के चलते अब नामांकन और आगे की सभी चुनावी प्रक्रियाएं तब तक स्थगित रहेंगी, जब तक अदालत की ओर से इस पर कोई नया आदेश नहीं आ जाता। राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि आरक्षण और पदों के आवंटन की स्थिति स्पष्ट न होने की वजह से नामांकन समेत अन्य प्रक्रिया शुरू करना संभव नहीं है। आयोग ने सभी संबंधित अधिकारियों और निर्वाचन से जुड़े कार्मिकों को इस संबंध में अवगत करा दिया है।