ऊधम सिंह नगरः शिवरात्रि तक रुद्रपुर और काशीपुर में मांस की बिक्री पर प्रतिबंध! प्रशासन ने दी चेतावनी, बेचा तो भरना पड़ेगा जुर्माना
रुद्रपुर। कांवड़ यात्रा और महाशिवरात्रि पर्व को लेकर रुद्रपुर और काशीपुर नगर निगम ने बड़ा फैसला लिया है। दोनों ही शहरों में आगामी 15 फरवरी तक मांस की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने पर बाकायदा जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। गौरतलब है कि महाशिवरात्रि के मौके पर बड़ी संख्या में भक्त जलाभिषेक करते हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में भक्तजन हरिद्वार गंगा जल भी लेने जाते हैं, जिनके आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। कांवड़ यात्रा के दौरान शिवभक्तों की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए नगर निगम रुद्रपुर और काशीपुर ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। दोनों नगर निगमों ने 15 फरवरी तक अपने-अपने निगम क्षेत्रों में कच्चे और पके मांस की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। नगर आयुक्त शिप्रा जोशी ने इस संबंध में पुलिस विभाग, खाद्य सुरक्षा अधिकारी और नगर स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र जारी कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं। पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कांवड़ यात्रा के दौरान निगम क्षेत्र में किसी भी प्रकार के मांस की बिक्री न हो, यह सुनिश्चित किया जाए। इसके अंतर्गत मीट की दुकानों के साथ-साथ होटल, ढाबों और रेस्टोरेंट में पके हुए मांसाहारी व्यंजनों की बिक्री भी पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों और प्रतिष्ठानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रतिबंध के दौरान यदि कहीं मांस की बिक्री पाई गई तो संबंधित व्यक्ति पर जुर्माना लगाया जाएगा और आवश्यक होने पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।