त्रिस्तरीय पंचायत चुनावः हाईकोर्ट की रोक बरकरार! कल भी जारी रहेगी सुनवाई

नैनीताल। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव मामले को लेकर हाईकोर्ट में आज गुरूवार को भी सुनवाई हुई। फिलहाल चुनाव प्रक्रिया पर रोक जारी है। मामले में अब कल 27 जून को भी सुनवाई जारी रहेगी। आज हुई सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से कोर्ट मे आरक्षण का रोस्टर कोर्ट में पेश किया गया। जिस पर याचिकाकर्ताओं ने अध्ययन के लिए आज का समय मांगा। जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए मामले की सुनवाई के लिए कल 27 जून की तिथि निर्धारित की दी।
मामले के अनुसार बागेश्वर निवासी गणेश दत्त कांडपाल व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि सरकार ने बीती नौ जून को एक आदेश जारी कर पंचायत चुनाव के लिए नई नियमावली बनाई। साथ ही 11 जून को आदेश जारी कर अब तक पंचायत चुनाव के लिए लागू आरक्षण रोटेशन को शून्य घोषित करते हुए इस वर्ष से नया रोटेशन लागू करने का निर्णय लिया है, जबकि हाईकोर्ट ने पहले से ही इस मामले में दिशा निर्देश दिए हैं। याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि इस आदेश से पिछले तीन कार्यकाल से जो सीट आरक्षित वर्ग में थी, वह चौथी बार भी आरक्षित कर दी गई है। इस कारण वे पंचायत चुनाव में भाग नहीं ले पा रहे हैं। कुछ याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया है कि उनके यहां लंबे समय से सीट आरक्षित नहीं हुई है। जबकि आरक्षित श्रेणी के लोगों की जनसंख्या भी अनारक्षित के बराबर है। ऐसे में उनका प्रतिनिधित्व नहीं हो पा रहा है। इसलिए दोबारा आरक्षण तय करना चाहिए।