पति की मौत के बाद मायके में रह रही महिला को धमकी: हाई कोर्ट ने एसएचओ को दी सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश
नैनीताल।
उत्तराखंड हाई कोर्ट ने पति की तीन वर्ष पूर्व मृत्यु के बाद मायके में रह रही एक महिला को जान से मारने की धमकी और सुरक्षा दिलाए जाने संबंधी याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने गंगनहर रुड़की थाना प्रभारी (एसएचओ) को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं।
अदालत ने कहा कि यह मामला पारिवारिक विवाद से जुड़ा प्रतीत होता है। इसलिए दोनों पक्षों को 15 नवंबर को सुबह 11 बजे समझौता केंद्र, रुड़की में उपस्थित होकर आपसी समझौते का प्रयास करना चाहिए। साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया कि इस दौरान महिला की सुरक्षा की पूर्ण जिम्मेदारी गंगनहर रुड़की थाना प्रभारी की होगी, ताकि उसकी जान-माल को कोई खतरा न हो।
मामले के अनुसार, गंगनहर रुड़की निवासी यामीन ने उच्च न्यायालय में अपनी सुरक्षा को लेकर याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया कि पति की मृत्यु के बाद से वह अपने मायके में रह रही है, लेकिन उसका भाई उसकी संपत्ति पर कब्जा करना चाहता है। इसी को लेकर वह आए दिन उससे विवाद करता है और हाल ही में उसने उसके साथ मारपीट भी की, जिससे उसे सात चोटें आईं।
पीड़िता का आरोप है कि शिकायत करने के बावजूद संबंधित थाना पुलिस ने उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की। इस पर उसने अदालत से न्याय और सुरक्षा की मांग की थी।