नानकमत्ता गुरुद्वारा मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला! पूर्व चेयरमैन का इस्तीफा स्वीकार करने वाला मैनेजमेंट कमेटी का आदेश निरस्त
नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नानकमत्ता गुरुद्वारा के पूर्व चेयरमैन का जो इस्तीफा रिजच्युलेशन कमेटी आफ मैनेजमेंट ने स्वीकार कर पास कर लिया गया था उसे चुनौती देती दो याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई कई। मामले में सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ ने कमेटी आफ मैनेजमेंट के इस आदेश को आधारहीन मानते हुए सुखदेव सिंह के केस में पारित आदेश के आधार पर निरस्त कर दिया है। मामले के अनुसार गुरुद्वारा के सदस्य प्रीतपाल सिंह व अन्य ने उच्च न्यायालय में अलग-अलग याचिकाएं दायर कर कहा है कि नानकमत्ता गुरुद्वारे के पूर्व चैयरमैन ने अपना इस्तीफा दे दिया था। उनका इस्तीफा कमेटी ऑफ मैनेजमेन्ट ने स्वीकार भी कर लिया था। इस आदेश को निरस्त करने के लिए याचिकाकर्ताओं की तरफ से उच्च न्यायालय में याचिकाएं दायर की गईं। जिसमें कहा गया कि पूर्व के चैयरमैन को फिर से चेयरमैन बनाया जाय। मैनेजमेंट के आदेश को निरस्त किया जाए। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने मैनेजमेंट के आदेश को सुखदेव के केस के आधार पर निरस्त कर दिया है।