Oct 13, 2026 Login
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उत्तराखंडHC : लोक सेवा आयोग में एपीओ की परीक्षा हेतु दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि के मामले में हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए सचिव उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को किया तलब और पूछा आखिर क्यों विद्यार्थियों को छूट नही दी जा सकती?

The High Court, while hearing the matter of the last date for submission of documents for the examination of APO in the Public Service Commission, summoned the Secretary, Uttarakhand Public Service C

नैनीताल हाईकोर्ट में लोक सेवा आयोग की तरफ से 2 अगस्त को जारी विज्ञप्ति पर सुनवाई की। जिसमे लोक सेवा आयोग द्वारा कहा गया है कि असिस्टेंट प्रोजिक्यूशन ऑफिसर( एपीओ) को आयोग भरना चाहते है। इसके लिए आयोग ने सभी दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि 23 अगस्त कर दी, लेकिन समस्या ये है कि जो विद्यार्थी फाइनल ईयर के है वो 23 तक परीक्षा नही दे पा रहे है उनको ज़्यादा समय लग रहा है I


मामले को लेकर राजीव मुयाल की ओर से उत्तराखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई। जिस पर आज हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सचिव उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को तलब किया है कि आखिर क्यों विद्यार्थियों को छूट नही दी जा सकती।हम सब जानते है कि कोरोना महामारी चल रही है और बम्पर ट्रांसफ़र हो रहे है हम सब जानते है कि ये चुनावी साल है लेकिन तब भी कई लोग अपनी उम्र सीमा के पास है ऐसे में क्यो उन लोगो की समस्या को नही सुना जा रहा है क्यो उन लोगो को रियायत नही दी जा सकती? यही सोचते हुए 23 अगस्त को ये सबसे पहला मामला सूची का रखा गया है।