नैनीतालः नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी उस्मान खान को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत! दूसरी जमानत याचिका पर ट्रायल की प्रगति रिपोर्ट तलब

Nainital: Usman Khan, accused of raping a minor, denied relief by the High Court; progress report on the trial summoned regarding his second bail plea.

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नाबालिग के साथ यौन शोषण करने के आरोपी 72 वर्षीय ठेकेदार उस्मान खान की दूसरी जमानत प्रार्थनापत्र पर सुनवाई की। कोर्ट ने राज्य सरकार से निचली अदालत का ट्रायल को लेकर रिपोर्ट पेश करने को कहा है। आज मामले में हुई सुनवाई के दौरान आरोपी की ओर से कहा गया कि हाईकोर्ट की एकलपीठ ने जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज करते हुए हल्द्वानी के एडीजे हल्द्वानी को तीन महीने में ट्रायल पूरा करने के निर्देश दिए थे। ट्रायल कोर्ट में प्रमुख गवाहों के बयान हो चुके हैं। अब बयानों में छेड़छाड़ की आशंका नहीं है। अतः आरोपी को जमानत प्रदान कर दी जाए। हालांकि अदालत ने आरोपी को आज कोई राहत नहीं देते हुए ट्रायल कोर्ट को निर्धारित समय के अंदर ट्रायल की रिपोर्ट पेश करने को कहा है। मामले के अनुसार आरोपी के खिलाफ आरोप दर्ज है कि उसने एक 12 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया है। इसकी शिकायत परिजनों ने नैनीताल के मल्लीताल थाने में दर्ज की थी। इसके बाद इलाके में खासा हंगामा हो गया था। आक्रोशित भीड़ ने तोड़फोड़ भी की। उसके बाद पुलिस ने भीड़ को शांत करने के लिए आश्वासन दिया था कि जांच के उपरांत आरोपी को सजा मिलेगी। तब से आरोपी जेल में बंद है।