नैनीतालः रामनगर में बंद पड़े स्लाटर हाउस को फिर से संचालित करने का मामला! हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी को दिए अहम निर्देश

Nainital: The High Court issues important instructions to the District Magistrate regarding the reopening of the defunct slaughterhouse in Ramnagar.

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल जनपद के रामनगर में बंद पड़े स्लाटर हाउस को फिर से संचालित करने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की खण्डपीठ ने जिलाधिकारी नैनीताल को निर्देश दिया है कि जो रिपोर्ट जुलाई 2025 को जिला अधिकारी को पेश की थी उस रिपोर्ट पर निर्णय लेकर स्लाटर हाउस खोलने की अनुमति नगर पालिका को दें। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने जनहित याचिका को निस्तारित कर दी है। बता दें कि रामनगर निवासी अनस कुरैशी ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि रामनगर में स्थित स्लाटर हाउस को नैनीताल जिलाधिकारी द्वारा बिना किसी कारण बंद करा दिया गया है। जबकि स्लाटर हाउस सभी मानकों को पूर्ण करता है और उसकी वैधता मार्च 2026 तक है। स्लाटर हाउस बन्द होने के कारण जिले के बाहरी जिलों से मांस की आपूर्ति ट्रांसपोर्टरों द्वारा यहां की जा रही है। स्थानीय लोगों को ताजा मांस भी नही मिल पा रहा है। यही नही मांस की कीमत तिगुनी तक हो गयी। जिसका खामियाजा स्थानीय कारोबारियों व मांसाहारियों को भुगतना पड़ रहा है। जनहित याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की गई है कि स्लाटर हाउस खोलने की अनुमति नगर पालिका को दी जाए। जबकि इसकी एक रिपोर्ट जुलाई 2025 को जिलाधिकारी को भेजी गई थी। जिसपर आज तक कोई निर्णय तक नही लिया गया। उल्टा स्लाटर हाउस बन्द करने के निर्देश दे दिए हैं। स्लाटर हाउस बन्द होने के कारण बाहरी जिलों व राज्य  से बाहर मांसाहारी व्यापारी सक्रिय हो गए है और अवैध रूप से मांस की सप्लाई कर रहे हैं।