नैनीताल:हल्दूचौड़ में गौला गेट निर्माण टेंडर पर हाईकोर्ट सख्त,वर्क ऑर्डर पर लगाई रोक,सरकार से मांगा जवाब
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल जिले के हल्द्वानी के हल्दूचौड़ स्थित गौला गेट क्षेत्र में प्रस्तावित निर्माण कार्यों से जुड़े टेंडर आवंटन में कथित अनियमितताओं के मामले में महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। न्यायालय ने मामले की सुनवाई के दौरान फिलहाल टेंडर प्रक्रिया के तहत जारी वर्क ऑर्डर पर रोक लगा दी है और राज्य सरकार को इस संबंध में विस्तृत जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
मामले में हल्दूचौड़ निवासी द्वारा उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि प्रदेश सरकार द्वारा गौला गेट क्षेत्र में निर्माण कार्यों के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई थीं, जिसमें उन्होंने भी भाग लिया था। हालांकि, उनकी निविदा को तकनीकी खामियों का हवाला देते हुए निरस्त कर दिया गया।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरती गई और निविदाओं के मूल्यांकन में अनियमितताएं हुई हैं। याचिकाकर्ता ने न्यायालय से संबंधित निविदाओं को निरस्त करने और मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है।