नैनीताल:मूक-बधिर युवती की शिक्षा में न आए रुकावट!हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी को देखभाल व योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के दिए निर्देश

Nainital: The education of a deaf and mute girl should not be interrupted! The High Court directed the District Magistrate to ensure her care and benefits of various schemes.

उत्तराखंड हाई कोर्ट ने जनपद नैनीताल के भवाली–निगलाट क्षेत्र की 21 वर्षीय मूक-बधिर युवती की शिक्षा से जुड़े मामले पर अहम निर्देश जारी किए हैं। युवती इंदौर स्थित डेफ एनेबल्ड फाउंडेशन में पढ़ाई करना चाहती है, जिसके लिए उसकी देखभाल और संरक्षक नियुक्ति को लेकर दायर याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई की। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी नैनीताल को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता को निश्चित अवधि के लिए युवती की देखभाल की अनुमति प्रदान की जाए। साथ ही कोर्ट ने समाज कल्याण अधिकारी को आदेश दिया कि युवती को केंद्र सरकार की ओर से संचालित सभी संबंधित योजनाओं का लाभ प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराया जाए।

आपको बता दें कि विदेशी महिला सतरूपा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि 21 वर्षीय मूक-बधिर युवती की गार्जियनशिप (संरक्षक नियुक्ति) के लिए उन्होंने प्रशासन को आवेदन भेजा था, लेकिन अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। याचिका में अनुरोध किया गया कि युवती की पढ़ाई में बाधा न आए, इसके लिए उन्हें अस्थायी गार्जियन नियुक्त किया जाए ताकि वह सुरक्षित रूप से इंदौर की डेफ एनेबल्ड फाउंडेशन में शिक्षा प्राप्त कर सके।