नैनीताल:ईद की नमाज मामले में स्पेशल अपील की चर्चा, देर रात हाईकोर्ट पहुंचे अधिवक्ता,सुनवाई नहीं होने से पुराना आदेश प्रभावी

Nainital: Special Appeal Regarding Eid Prayer Case Discussed; Advocates Arrive at High Court Late at Night—Previous Order Remains in Force Due to Non-Hearing.

नैनीताल में डीएसए मैदान (फ्लैट्स) पर ईद-उल-जुहा की नमाज अदा करने को लेकर जिला प्रशासन द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के मामले में बुधवार को उत्तराखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने मामले में नमाज अदा करने की अनुमति दे दी थी, लेकिन देर रात स्पेशल अपील दायर किए जाने की सूचना मिलने से एक बार फिर मामले में हलचल बढ़ गई।

मामले में पक्षकारों की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता सोहेल अहमद सिद्दीकी ने बताया कि रात करीब साढ़े 10 बजे राज्य सरकार की ओर से उन्हें फोन पर सूचना दी गई कि इस मामले में स्पेशल अपील दाखिल की गई है, जिसकी कॉपी रिसीव करनी है और देर रात हाईकोर्ट में सुनवाई हो सकती है। सूचना मिलने के बाद वे अन्य लोगों के साथ तत्काल हाईकोर्ट परिसर पहुंच गए।

 

अधिवक्ता सोहेल अहमद सिद्दीकी के अनुसार, यह वही मामला है जिसमें जिला प्रशासन द्वारा डीएसए मैदान में ईद की नमाज की अनुमति देने से इनकार किया गया था। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए सिंगल बेंच ने नमाज अदा करने की अनुमति प्रदान कर दी थी।

उन्होंने बताया कि देर रात स्पेशल अपील की सूचना मिलने के बावजूद न तो कोर्ट में कोई सुनवाई हुई और न ही कोई बेंच बैठी। उन्होंने कहा कि रात करीब 10 बजकर 40 मिनट पर उन्हें हाईकोर्ट परिसर के बाहर स्पेशल अपील से संबंधित नोटिस की कॉपी रिसीव कराई गई।

सोहेल अहमद सिद्दीकी ने कहा कि रात लगभग 12 बजकर 40 मिनट तक इंतजार करने के बाद वे हाईकोर्ट परिसर से वापस लौटे। उनके अनुसार, चूंकि देर रात तक स्पेशल अपील पर कोई सुनवाई नहीं हुई, इसलिए फिलहाल हाईकोर्ट की सिंगल बेंच द्वारा पूर्व में जारी आदेश ही प्रभावी और मान्य रहेंगे।