नैनीताल:राष्ट्रीय शस्त्र लाइसेंस पोर्टल नियम उल्लंघन पर बड़ी कार्रवाई, नियमों का पालन नहीं करने पर 35 हथियार लाइसेंस रद्द
राष्ट्रीय शस्त्र लाइसेंस पोर्टल के नियमों का पालन नहीं करने वाले लाइसेंस धारकों पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। जनपद में समीक्षा के दौरान UIN (यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर) पर पंजीकरण नहीं पाए जाने पर कुल 35 शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं। यह निर्णय जिला मजिस्ट्रेट ललित मोहन रयाल द्वारा लिया गया।
प्रशासन के अनुसार यह कार्रवाई केंद्र सरकार द्वारा लागू राष्ट्रीय शस्त्र लाइसेंस पोर्टल पर अनिवार्य पंजीकरण और डिजिटल रिकॉर्ड अपडेट प्रक्रिया के तहत की गई है। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि जनपद के सभी शस्त्र लाइसेंस धारकों को समय-समय पर पंजीकरण और विवरण अपडेट करने के लिए सूचना और पर्याप्त अवसर प्रदान किए गए थे। इसके बावजूद संबंधित लाइसेंस धारकों द्वारा पोर्टल पर आवश्यक विवरण दर्ज नहीं किए गए, जिसे शस्त्र अधिनियम और शासन के निर्देशों का उल्लंघन माना गया।
जिला मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया कि शस्त्र लाइसेंस केवल अधिकार नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण कानूनी जिम्मेदारी भी है। सार्वजनिक सुरक्षा, कानून-व्यवस्था बनाए रखने और अवैध हथियारों पर नियंत्रण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह कार्रवाई की गई है।
प्रशासन ने सभी शस्त्र लाइसेंस धारकों से अपील की है कि वे अपने लाइसेंस का UIN पंजीकरण, समय पर नवीनीकरण और संबंधित सभी जानकारियों का अपडेट अनिवार्य रूप से कराएं। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि राष्ट्रीय शस्त्र लाइसेंस पोर्टल पर पंजीकरण नहीं होने की स्थिति में लाइसेंस निरस्त किए जाने की कार्रवाई जारी रहेगी।