नैनीताल हाईकोर्ट न्यूज:नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में जेल में बंद ठेकेदार को कोर्ट ने नहीं दी कोई राहत,अगली सुनवाई के लिए जमानत टली

Nainital: high Court refuses to grant bail to a contractor jailed for raping a minor; bail deferred for next hearing

नैनीताल। नाबालिग से दुष्कर्म के गंभीर आरोपों में जेल में बंद ठेकेदार उस्मान खान को फिलहाल राहत नहीं मिली है। मामले में दायर जमानत प्रार्थनापत्र पर सुनवाई करते हुए उत्तराखंड हाई कोर्ट ने आरोपी को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 18 फरवरी 2026 की तिथि निर्धारित की है।
मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति आलोक कुमार महरा की खंडपीठ में हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को तत्काल राहत देने से परहेज किया।
आपको बता दें कि आरोपी ठेकेदार उस्मान खान पर 12 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का आरोप है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पीड़िता के परिजनों ने मल्लीताल थाना में शिकायत दर्ज कराई थी। घटना सामने आने के बाद क्षेत्र में भारी आक्रोश देखने को मिला था। स्थानीय लोगों ने आरोपी के खिलाफ प्रदर्शन किया और विरोध के दौरान कुछ स्थानों पर तोड़फोड़ की घटनाएं भी सामने आई थीं। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस प्रशासन को हस्तक्षेप करना पड़ा था।
आक्रोशित भीड़ को शांत कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने आश्वासन दिया था कि मामले की निष्पक्ष जांच कर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था,तब से ही आरोपी जेल में बंद है।