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नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष पद चुनाव: रात के अंधेरे में हुई वोटों की गिनती? क्या है जिला पंचायत चुनाव में पुनः मतदान के नियम?

Nainital District Panchayat President/Vice President Election: Counting of votes took place in the dark of night? What are the rules for re-voting in the District Panchayat elections?

नैनीताल। नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के चुनाव परिणाम की गिनती देर रात तक कड़ी सुरक्षा और वीडियोग्राफी के बीच हुई। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार जिला निर्वाचन अधिकारी ने वोटों की गिनती का फैसला लिया। निर्वाचन नियमावली के अनुसार री-पोलिंग केवल बूथ कैप्चरिंग, तकनीकी खामी या वोटों से बंद बैलेट बॉक्स को हुए नुकसान की स्थिति में ही की जा सकती है। चूंकि इस मामले में ऐसी कोई स्थिति नहीं थी, इसलिए वोटों की गिनती की गई

उत्तराखंड पंचायत चुनाव 2025 के नियमों के अनुसार, पुनः मतदान की प्रक्रिया निम्नलिखित परिस्थितियों में हो सकती है।
- बूथ कैप्चरिंग: यदि किसी मतदान केंद्र पर बूथ कैप्चरिंग की शिकायत मिलती है, तो उस केंद्र पर पुनः मतदान कराया जा सकता है।
- तकनीकी खामी: यदि मतदान प्रक्रिया में कोई तकनीकी खराबी आती है, जिससे मतदान प्रभावित होता है, तो पुनः मतदान कराया जा सकता है।
- मतपत्रों की क्षति: यदि मतपत्रों को नुकसान पहुंचता है या वे नष्ट हो जाते हैं, तो पुनः मतदान कराया जा सकता है।

पुनः मतदान की प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं।
- निर्वाचन आयोग का निर्णय: पुनः मतदान के लिए निर्वाचन आयोग का निर्णय अंतिम होगा।
- मतदान केंद्रों की पहचान: जिन मतदान केंद्रों पर पुनः मतदान कराया जाना है, उनकी पहचान की जाएगी।
- नए मतपत्रों की व्यवस्था: पुनः मतदान के लिए नए मतपत्रों की व्यवस्था की जाएगी।
- मतदान प्रक्रिया: पुनः मतदान की प्रक्रिया उसी तरह से होगी जैसे पहले मतदान हुआ था।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि उत्तराखंड पंचायत चुनाव 2025 के लिए निर्वाचन आयोग ने विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिसमें मतदान और मतगणना की प्रक्रिया शामिल है। यदि आपको पुनः मतदान से संबंधित कोई विशिष्ट जानकारी चाहिए, तो आप निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं या उनसे संपर्क कर सकते हैं।