उत्तराखण्डः सेवानिवृत्त शिक्षकों को अधिक वेतन का भुगतान व वसूली का मामला! हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, वित्त सचिव को वर्चुअली पेश होने के निर्देश

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट में सेवानिवृत्त शिक्षकों को अधिक वेतन का भुगतान व वसूली के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने 9 अक्टूबर को वित्त सचिव को वर्चुअल पेश होने के निर्देश दिए हैं। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 9 अक्टूबर की तिथि नियत की है। बता दें कि चंपावत के तीन सेवानिवृत्त शिक्षकों श्रवण कुमार विद्यार्थी, अरुण कुमार तिलनिया और अखिलेश श्रीवास्तव की ओर से याचिका दायर की गयी थी। याचिकाकर्ताओं का कहना है वर्ष 1990 में उनकी तदर्थ नियुक्ति हुई थी जिसके बाद वर्ष 2000 में उन्हें चयनमान वेतनमान व प्रोन्नत वेतनमान व वार्षिक वेतन वृद्धियों का भुगतान किया गया। अब सेवानिवृत्त शिक्षक को पेंशन एवं अन्य देयकों का लाभ यह कहते हुए नहीं दिया जा रहा कि वर्ष 2006 से उनका गलत वेतन निर्धारण हुआ है। जबकि इस बीच न सिर्फ शिक्षक को विभाग ने पदोन्नति दी, बल्कि उन्हें चयन वेतनमान का भी लाभ दिया। वहीं अब विभाग ने शिक्षकों को 13 लाख और 19 लाख रुपये से अधिक की वसूली का नोटिस दिया है।