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नैनीताल ब्रेकिंगः जिला पंचायत चुनाव के विजयी प्रत्याशियों को प्रमाण पत्र देने की तैयारी शुरू! जुलूस नारेबाजी और भीड़ पर रोक, धारा 163 लगी

Nainital Breaking: Preparations for giving certificates to the winning candidates of the Zila Panchayat elections have begun! Procession, sloganeering and crowd banned, Section 163 imposed

नैनीताल। नैनीताल में आज मंगलवार को जिला पंचायत के विजयी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान होगा। इसको लेकर प्रशासन की तरफ से खासी तैयारियां की गई हैं। इस बीच सुरक्षा को लेकर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं जिलाधिकारी समेत तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद है। खबरों की मानें तो हाईकोर्ट में सुनवाई से पहले ही रिजल्ट घोषित कर दिया जायेगा। 
इधर परिणामों की घोषणा के दौरान शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट के निर्देशों के क्रम में परगना मजिस्ट्रेट नैनीताल नवाज़िश खलीक ने भारतीय दंड संहिता की धारा 163 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किया है।
इस आदेश के तहत मुख्य कोषागार एवं स्थायी जिला कार्यालय, नैनीताल परिसर के चारों ओर 500 मीटर की परिधि में धारा 163 लागू रहेगी। इस अवधि में बिना अनुमति के पांच या उससे अधिक व्यक्तियों का एकत्र होना, जुलूस निकालना, नारेबाजी करना एवं किसी भी प्रकार की सार्वजनिक सभा आयोजित करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही किसी भी प्रकार के घातक हथियार, लाठी-डंडा, तलवार, आग्नेयास्त्र, विस्फोटक आदि लेकर परिसर में प्रवेश करना सख्ती से वर्जित रहेगा। परगना मजिस्ट्रेट ने चेतावनी दी है कि इन आदेशों का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय अपराध माना जाएगा। अतः किसी भी प्रकार की अराजकता फैलाने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यह आदेश आज तत्काल प्रभाव से लागू होकर आज मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेगा। प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे शांति और सौहार्द्र बनाए रखने में सहयोग करें।