Oct 10, 2026 Login
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नैनीताल बिग ब्रेकिंग:शहर की इस पार्किंग को छोड़कर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नगर पालिका द्वारा पार्किंग के लिए पुराने ठेकेदारों को ही 20 प्रतिशत बढ़ाकर बिना टेंडर निकाले दिए गए ठेकों पर लगाई रोक!

Nainital Big Breaking: Leaving this parking in the city, the Uttarakhand High Court has banned the contracts awarded by the municipality for parking by 20 percent to the old contractors without takin

उत्तरखण्ड हाई कोर्ट ने नगरपालिका नैनीताल द्वारा नगर क्षेत्र के सभी पार्किंगों का ठेका बिना टेंडर निकाले पुराने ठेकेदारों को 20 प्रतिशत बढाकर दिए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर आज सुनवाई की। सुनवाई के बाद न्यायमुर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ ने नगर पालिका द्वारा पुराने ठेकेदारों को दिए गए ठेके के आदेश पर रोक लगा दी दी है ,जिसमे लेक ब्रिज, बारा पत्थर ,अंडा मार्किट और बीडी पांडे की पार्किंग शामील है। कोर्ट ने नगर पालिका, ठेकेदार नरदेव, ठेकेदार सचिन कुमार और ठेकेदार उमेश मिश्रा से तीन सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने को कहा है। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि यह आदेश डीएसए पार्किंग पर लागू नही हो सकता क्योंकि उनको कमर्शियल कोर्ट आफ देहरादून से स्टे मिला हुआ है जिसकी अपील हाईकोर्ट में अभी विचाराधीन है।         
      पिछली तिथि को कोर्ट ने  नगर पालिका से पूछा था कि कौन से नियमों के तहत ठेका दोबारा से बिना टेंडर निकाले उन्ही ठेकेदारों को 20 प्रतिशत बढ़ाकर दिया? किन किन आर्थिक  विशेषज्ञों की सहमति से 20 प्रतिशत बढ़ाया गया ?  इसकी नियमावली पेश करें,जो आज नगर पालिका पेश नही कर पाई।           

आपको बता दे अमरोहा यूपी  निवासी अजय कुमार ने याचिका दायर कर कहा था कि नगरपालिका नैनीताल ने बिना टेंडर के चुंगी व पार्किंग का ठेका मनमानी तरीके से 20 प्रतिशत बढाकर पुराने ठेकेदार को ही दे दिया है जो कि नियमो के विरुद्ध  है। याचिका में कहा गया है कि इससे राजस्व का नुकसान सरकार को हुआ है क्योंकि कई लोग 30 से 40 प्रतिशत तक बढ़ाकर टेंडर  प्रक्रिया में प्रतिभाग करते है।  जिसका सीधा फायदा सरकार को होता आया है। याचिका में ये भी कहा गया कि यह उन लोगों के अधिकारों का भी हनन है जो इसमें प्रतिभाग करना चाहते हैं। नगर पालिका बोर्ड ने 25 मार्च 2022 को बोर्ड बैठक में निर्णय लिया था कि 20 प्रतिशत बढ़ाकर पुराने ठेकेदार को  ही पार्किंगों का दी जाय । याचिका में 25 मार्च के आदेश पर रोक लगाने के साथ टेंडर प्रक्रिया करने की मांग की है। याचिका में यह भी मांग की गयी थी कि ठेका शीघ्र निरस्त किया जाय और 1 अप्रैल से एक लाख रुपये प्रतिदिन के  हिसाब से इनसे वसूला जाय। याचिका में नगर पालिका, बीडी पांडे पार्किंग  के ठेकेदार नरदेव शर्मा, फ्लैट्स मैदान पार्किंग के संचालक सचिन कुमार, लेक ब्रिज चुंगी के ठेकेदार उमेश मिश्रा को पक्षकार बनाया है।