नैनीताल बिग ब्रेकिंग: बनभूलपुरा हिंसा के दौरान फईम की मौत का मामला! हाईकोर्ट ने दिखाई सख्ती, जांच अधिकारी नीरज भाकुनी का जिले से बाहर तबादला करने के दिए निर्देश

  Nainital Big Breaking: Case of Faim's death during Banbhulpura violence! High Court showed strictness, gave instructions to transfer investigating officer Neeraj Bhakuni out of the district

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बनभूलपुरा हिंसा के दिन गोली लगने से हुई फईम की मौत की जांच सीबीआई से कराए जाने को लेकर दायर याचिका पर आज सुनवाई की। इस दौरान मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र व न्यायमूर्ती आलोक महरा की खण्डपीठ ने मामले की जांच एसआईटी से कराने के निर्देश दिये हैं। वहीं कोर्ट ने जांच अधिकारी नीरज भाकुनी का जिले से बाहर तबादला करने को कहा है। इस मामले की जांच की मॉनिटरिंग हाईकोर्ट खुद करेगा। मामले की अगली सुनवाई के लिए कल 19 जून की तिथि नियत की गई है। बता दें कि मृतक के भाई परवेज ने याचिका दायर कर कहा है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नैनीताल ने पुलिस को 6 मई 2024 को निर्देश दिए थे, कि मामले में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर इसकी जांच कर उसकी रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत करें। लेकिन आज तक पुलिस ने इसकी जांच नही की। इसलिए उनके द्वारा आज मामले की सीबीआई से जांच कराने व परिवार को सुरक्षा दिलाए जाने को लेकर याचिका दायर करनी पड़ी। याचिकाकर्ता का कहना है कि 8 फरवरी 2024 को बनभूलपुरा हिंसा के दौरान फईम की गोली लगने से मौत हो गयी थी। उसके बाद परिजनों ने इसकी जांच कराने के लिए पुलिस व प्रशासन को कई बार शिकायत दर्ज कराई। लेकिन पुलिस ने न तो इसकी जांच की और ना ही मुकदमा दर्ज किया। उसके बाद मुकदमा दर्ज कराने के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नैनीताल की कोर्ट में वाद दर्ज कराया। मजिस्ट्रेट ने पुलिस को निर्देश दिए कि इसमें मुकदमा दर्ज करें और उसकी रिपोर्ट पेश करें। लेकिन अभी तक पुलिस ने मामले की जाँच नही की। फईम की मौत हिंसा के दौरान नही हुई, बल्कि अज्ञात लोगों ने उसे गोली मार दी।