नैनीताल: हाईवे चौड़ीकरण के बाद बेतरतीब कटों से हो रहे हादसों का मामला! हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, एनएच को दिया आदेश
नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट में नैनीताल जिले के काठगोदाम से लालकुआं तक नेशनल हाइवे के चौड़ीकरण के बाद काठगोदाम, लालकुआं, गौरापडाव, तीनपानी में बनाए गए हाईवे के बेतरतीब कट के चलते हुए हादसों की बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं का स्वतः संज्ञान वाली जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई में जनहित याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया कि अभी तक आदेश होने के बाद भी एनएच ने धरातल पर कोई कार्य नही किया। जिसपर कोर्ट ने एनएच से कहा कि जो रिपोर्ट कोर्ट में पेश की गई उसकी कॉपी शिकायतकर्ता को दें। कोर्ट ने शिकायतकर्ता को रिपोर्ट का अवलोकन कर अपने सुझाव न्यायालय में 21 नबम्बर से पहले पेश करने को कहा है। बता दें कि चोरगलिया निवासी सामाजिक कार्यकर्ता भुवन चंद्र पोखरिया व लालकुआं के ग्रामीणों ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर कहा था कि नैनीताल जिले के काठगोदाम से लालकुआं तक सड़क चौड़ीकरण के दौरान काठगोदाम, लालकुआं, गौरापडाव, तीनपानी में बनाए गए बेतरतीब कट के कारण पिछले 8 माह में 14 लोगों को अपनी जान गवानी पड़ी , जबकि इन कटों के चलते दर्जनों लोग गम्भीर घायल हो चुके है। जिनका बाहरी हॉस्पिटलों में ईलाज चल रहा है। याचिका में उच्च न्यायालय से प्रार्थना की गई है कि एनएच ऑथरिटी से सड़क दुर्घटना में जान गवाने वालों और दुर्घटना में घायल लोगों को मुआवजा दिलाने की प्रार्थना की है। जिसपर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए कहा कि एनएच निर्माण निर्धारित मानकों के अनुसार ही होना चाहिए था। एनएच में ऐसी क्या खामियां आ गयी जिसकी वजय से दुर्घटनाएं हो रही है। अगर दुर्घटनाएं हो रही हैं तो उसकी जांच कराई जाए। ओवर स्पीड को रोकने के लिए स्पीड ब्रेकर लगाए जाएं।