नैनीताल:बदरीनाथ मंदिर 'थाली भेंट' गड़बड़ी का सोशल मीडिया शिकायत से खुला मामला!निलंबित कर्मचारी की याचिका पर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
नैनीताल। विश्व प्रसिद्ध श्री बदरीनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाई जाने वाली 'थाली भेंट' की गणना के दौरान कथित वित्तीय अनियमितता के आरोप में निलंबित कर्मचारी प्रमोद नौटियाल ने अपने निलंबन आदेश, उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर तथा संभावित गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग को लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की एकलपीठ में हुई। प्रारंभिक सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार से मामले पर अपना स्पष्ट पक्ष प्रस्तुत करने को कहा है। अब इस याचिका पर अगली सुनवाई 16 जुलाई को होगी।
मुकदमे के अनुसार, 2 जुलाई 2026 को श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति को सोशल मीडिया के माध्यम से सूचना मिली थी कि श्री बदरीनाथ मंदिर में 'थाली भेंट' की गणना के दौरान वित्तीय गड़बड़ी हुई है। शिकायत का संज्ञान लेते हुए मंदिर समिति के अध्यक्ष के निर्देश पर विभागीय जांच समिति गठित की गई।
विभागीय जांच समिति की प्रारंभिक रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि मंदिर समिति के कर्मचारी प्रमोद नौटियाल ने सुबह लगभग 9 बजे से 9:30 बजे के बीच थाली भेंट की गणना स्थल से कथित रूप से अवैध तरीके से धनराशि उठाई।
प्रारंभिक जांच में आरोपों की पुष्टि होने के बाद मंदिर समिति ने प्रमोद नौटियाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। इसके बाद श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति के प्रभारी मंदिर अधिकारी युद्धवीर पुष्पवान ने कोतवाली श्री बदरीनाथ में लिखित तहरीर देकर आरोपी कर्मचारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। तहरीर के आधार पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी।