हाईकोर्ट का बड़ा आदेशः चारधाम ऑल वेदर रोड निर्माण से घरों को नुकसान का मामला! आरओडब्ल्यू को 6 हफ्ते में भुगतान कर बेघरों को राहत देने के निर्देश
नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चारधाम ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट के दौरान हुए मकानों में हुए नुकसान के मुआवजे को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरओडब्लू को निर्देश जारी कर 6 सप्ताह में याचिकाकर्ताओं को मुआवजे का भुगतान करने को कहा है। बता दें कि चन्द्रमाला भट्ट व जयवीर सिंह ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा है कि चारधाम ऑल वेदर रोड़ प्रोजेक्ट के दौरान उनके मकान को भारी क्षति पहुंची है। मकानों के क्षतिग्रस्त होने से वे बेघर हो गए है और उन्हें खुले में रहने को मजबूर होना पड़ रहा है। याचिकाकर्ताओं ने उच्च न्यायालय से प्रार्थना की है उन्हें क्षतिग्रस्त हुए मकानों का मुआवजा दिलाया जाए ताकि वे अपने घरों को ठीक कराकर जीवन यापन कर सके।