नैनीताल ज़िले में अपराधियों पर बड़ा एक्शन!इन पांच शातिर बदमाशों को किया छह माह के लिए जिला बदर,प्रशासन का सख्त संदेश - कानून तोड़ा तो जनपद से बाहर

Major action against criminals in Nainital! Five notorious criminals have been banished from the district for six months, a strict message from the administration: if you break the law, you will be e

नैनीताल, 14 फरवरी 2026।

 

जनपद में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पांच व्यक्तियों को गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत जिला बदर कर दिया है। जिला मजिस्ट्रेट ललित मोहन रयाल द्वारा जारी आदेश के अनुसार, संबंधित आरोपियों के जनपद की सीमा में छह माह तक प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।


प्राप्त आधिकारिक जानकारी के अनुसार, थाना मुखानी क्षेत्र निवासी तपन दास पुत्र विनोद दास के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता (IPC) के तीन तथा आयुध अधिनियम के अंतर्गत एक मुकदमा दर्ज है। वहीं, कालाढूंगी थाना क्षेत्र के गुलजारपुर चकलुवा निवासी राकेश कुमार पुत्र सोबन राम के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत चार मामले दर्ज पाए गए हैं।


इसके अतिरिक्त, रामनगर थाना क्षेत्र के शिवलालपुर निवासी योगेश सागर पुत्र छत्रपाल पर आबकारी अधिनियम, आईपीसी, गैंगस्टर एक्ट तथा आर्म्स एक्ट के अंतर्गत विभिन्न मुकदमे दर्ज हैं। इसी क्रम में लालकुआं थाना क्षेत्र के जयपुर बीसा निवासी कृपाल सिंह उर्फ सोनू पुत्र राम सिंह तथा धौला बाजपुर क्षेत्र निवासी विजय कुमार आर्य पुत्र मदनलाल के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत पांच-पांच मुकदमे दर्ज पाए गए हैं।
पुलिस रिपोर्ट एवं उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट ने सभी आरोपियों को गुंडा घोषित करते हुए उन्हें छह माह के लिए जनपद से निष्कासित करने के आदेश जारी किए हैं।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जनपद में शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा आमजन में सुरक्षा की भावना को मजबूत करने के लिए अपराधियों के विरुद्ध आगे भी इसी प्रकार की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।