तोहफाः जाते-जाते पत्रकारों को बड़ा गिफ्ट दे गए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़! सुप्रीम कोर्ट में खबर कवर करने के लिए अब एलएलबी की डिग्री जरूरी नहीं, बोले- मुझे नहीं पता था कि...
नई दिल्ली। देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड 10 नवंबर 2024 को अपने पद से रिटायर हो जायेंगे और उनके बाद जस्टिस संजीव खन्ना अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। इस बीच मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने जाते-जाते पत्रकारों को एक बड़ा तोहफा दिया है। खबरों के मुताबिक चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट की खबरों को कवर करने वाले पत्रकारों को छूट दी है। छूट यह कि अब सुप्रीम कोर्ट की खबरों को कवर करने वाले पत्रकारों को एलएलबी की डिग्री की जरूरत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट कवर करने वाले पत्रकारों को मान्यता प्राप्त संवाददाता बनने के लिए कानून की डिग्री की जरूरत क्यों थी? बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट के मुताबिक सीजेआई ने कहा कि हम दो काम कर रहे हैं। मैंने सुप्रीम कोर्ट के लिए मान्यता प्राप्त संवाददाताओं की संख्या बढ़ाने के लिए एक फाइल पर हस्ताक्षर किया है। मुझे नहीं पता था कि किस कारण से ये शर्त थी कि आपके पास अनिवार्य रूप से एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए। हमने इसमें छूट दी है। सीजेआई की इस पहल से कानूनी पृष्ठभूमि के बिना भी पत्रकारों को शीर्ष अदालत में मान्यता के लिए आवेदन करने की अनुमति मिल गई है। उन्होंने कहा कि मान्यता प्राप्त पत्रकारों को अब सुप्रीम कोर्ट परिसर में पार्किंग की सुविधा भी मिलेगी। 24 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट परिसर में ‘प्री दिवाली समारोह’ आयोजित किया गया था। इस दौरान सीजेआई ने मीडिया से बात करते हुए यह बात कही। बता दें, साल 2018 सुप्रीम कोर्ट ने विधिक (लीगल) संवाददाताओं की मान्यता के लिए अपने मानदंडों में बदलाव किया था। सीजेआई को अपने विवेक का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्टर के रूप में मान्यता के लिए LLB की डिग्री की शर्त को माफ करने का अधिकार दिया गया। सीजेआई चंद्रचूड़ ने अब इस शर्त को पूरी तरह खत्म कर दिया है।