तलाकशुदा 3 बच्चों की मां ने 10 साल छोटे युवक से किया प्रेम विवाह! हाईकोर्ट ने एसएसपी को सुरक्षा देने के दिए निर्देश  

Divorced mother of 3 children did love marriage with a man 10 years younger than her! High Court gave instructions to SSP to provide security

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 33 वर्षीय 3 बच्चों की मां एक मुस्लिम महिला को मिल रही धमकियों पर सुनवाई की। इस महिला ने अपने से 10 साल छोटे प्रेमी के साथ प्रेम विवाह करने के बाद धमकियां मिलने का आरोप लगाते हुए सुरक्षा की मांग की है।इस मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। 

मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक महरा की खण्डपीठ ने तीन बच्चों की मां व उसके प्रेमी को सुरक्षा देने के निर्देश एसएसपी नैनीताल को दिए हैं। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने सुरक्षा सम्बन्धी उनकी याचिका को निस्तारित कर दिया। सुनवाई पर राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि महिला 33 वर्षीय है। उसकी पहली शादी से तीन बच्चे हैं। पहले वाले पति से तलाक हो चुका है। अब इस महिला ने जिस युवक से शादी की है, वह उससे उम्र में दस साल छोटा है। राज्य सरकार की तरफ से बताया गया का महिला का दूसरा पति वर्तमान में कहां पर कार्य कर रहा है। दोनों प्रेमी जोड़े कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश हुए। कोर्ट ने उनसे पूछा कि उनको किससे जानमाल का खतरा है। उनके द्वारा कोर्ट के सामने बयान दिया गया कि उन्हें परिजनों से खतरा है,इसलिए उन्हें सुरक्षा दी जाये। मामले के अनुसार हल्द्वानी निवासी एक युवक और उसकी प्रेमिका ने उच्च न्यायालय में अपनी सुरक्षा को लेकर याचिका दायर कर कहा है कि उन्होंने अपनी इच्छा के आधार पर प्रेम विवाह कर लिया है। अब उन्हें जान माल से जान से मारने की धमकी दी जा रही है। इस सम्बंध में अपनी सुरक्षा को लेकर एसएसपी को प्रार्थना पत्र दिया गया, लेकिन अभी उनकी तरफ से उन्हें सुरक्षा नहीं दी गयी है। प्रेमी ने कहा कि उसकी पत्नी तलाकशुदा महिला है। इसलिए उनकी जानमाल की रक्षा करने के निर्देश सम्बंधित पुलिस को दिये जायें।