बिहार में शाहरुख खान के खिलाफ शिकायत! अभिनेता ने रखा अपना पक्ष

Complaint against Shahrukh Khan in Bihar! The actor presented his side

बक्सर। उपभोक्ता संरक्षण कानून के दायरे में आये एक प्रसिद्ध ऑन लाइन क्लासेज के ब्रांड अम्बेसडर शाहरुख खान ने बक्सर जिला उपभोक्ता फोरम में अधिवक्ता के माध्यम से अपना पक्ष रखा है। शिकायतकर्ता मनोज सिंह ने फिल्म अभिनेता के अलावे उस ऑन लाइन क्लासेज और चर्चित फाइनेंस लिमिटेड कंपनी को भी आरोपी बनाया है। उन्होंने क्षतिपूर्ति के तौर पर 45 लाख 17 हजार 425 रुपये की मांग रखी है। 

बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखते हुए जिला उपभोक्ता आयोग को बताया है कि ऑन लाइन क्लासेज के साथ उनका करार 21 सितंबर 2023 तक था, जबकि परिवादी ने 2 जनवरी 2023 को ही पैसे की वापसी का आवेदन दे दिया था। याचिकाकर्ता मनोज सिंह के अधिवक्ता विष्णुदत्त द्विवेदी ने कहा कि जिस तरह अभिनेता ने अपने लिखित बयान में माना है कि वह उस कंपनी से जुड़े हुए थे तो हमारा पक्ष मजबूत बनता है। उन्होंने बताया कि नए उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत अब किसी कंपनी की ब्रांडिंग करने वाले ब्रांड एंबेसडर की भी जिम्मेदारी तय होती है, क्योंकि उपभोक्ता उनके द्वारा किये गए प्रचार से प्रभावित होकर इस तरह का कदम उठते हैं। असल में जिले के डुमरांव शहर के ठठेरी बाजार निवासी मनोज कुमार सिंह ने आरोप लगाया है कि उन्होंने अपनी नाबालिग बेटी श्रेयशी सिंह के लिए इस ऑनलाइन क्लासेज में नामांकन कराया था। इसके लिए 10 हजार रुपये डाउन पेमेंट किया था। पढ़ाई पसंद नहीं आने की स्थिति में कंपनी की ओर से पैसा लौटाने का वादा था लेकिन आवेदन देने के बावजूद राशि नहीं लौटाई गई। वहीं आवेदन के बाद भी फाइनेंस लिमिटेड के माध्यम से 7425 रुपये की ईएमआई भी काट ली गई,जिससे परिवादी का सिविल स्कोर भी प्रभावित हुआ। जिससे परेशान होकर मनोज सिंह ने उस ऑनलाइन क्लासेज,फाइनेंस लिमिटेड और ब्रांड एंबेसडर अभिनेता शाहरुख खान के खिलाफ 45 लाख 17 हजार 425 रुपये की क्षतिपूर्ति की मांग करते हुए परिवाद दाखिल किया था।