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नैनीताल जिला पंचायत चुनाव में बवाल का मामला! अपहरण और ओवरराइटिंग के आरोपों पर हाईकोर्ट सख्त, एसएसपी सहित पांचों पंचायत सदस्यों को 3 दिसंबर को व्यक्तिगत पेशी के आदेश

Chaos erupts during the Nainital District Panchayat elections! The High Court has taken a tough stand on allegations of kidnapping and overwriting, ordering the SSP and five Panchayat members to appe

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट में 14 अगस्त 2025 को नैनीताल जिला पंचायत के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद के चुनाव में हुए बवाल व 5 जिला पंचायत सदस्यों के अपहरण व चुनाव में डाले गए एक मतपत्र में ओवरराइटिंग की शिकायत व जिला पंचायत चुनाव में रिपोलिंग तथा निष्पक्ष चनाव कराने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने 3 दिसंबर को एसएसपी नैनीताल सहित पाचों जिला पंचायत सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई को लेकर 3 दिसंबर की तिथि नियत की है। बता दें कि बीते 14 अगस्त को कोर्ट ने नैनीताल के जिला पंचायत अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव के दौरान हुए बवाल वसदस्यों का अपहरण करने के मामले में कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। जिसमें कई जीते हुए सदस्यों ने न्यायालय की शरण भी ली थी। बीडीसी सदस्य पूनम बिष्ट ने उच्च न्यायालय में एक अन्य याचिका दायर कर कहा है कि नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव में एक मतपत्र में ओवर राइटिंग कर क्रमांक 1 को 2 कर अमान्य घोषित कर दिया गया। याचिका में कोर्ट से जिलाध्यक्ष पद के लिए पुनः मतदान कराए जाने की प्रार्थना की है।