बड़ी खबरः नैनीताल में ईद की नमाज को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, फ्लैट्स पर मिली अनुमति
नैनीताल। ईद-उल-जुहा की नमाज को लेकर पिछले कई दिनों से चल रहा विवाद अब काफी हद तक स्पष्ट हो गया है। बुधवार 27 मई 2026 को उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने महत्वपूर्ण आदेश देते हुए 28 मई 2026 को प्रातः 9 बजे से 10 बजे तक फ्लैट्स मैदान में ईद की नमाज अदा करने की अनुमति प्रदान कर दी है। कोर्ट के इस आदेश के बाद नमाज स्थल को लेकर बनी असमंजस की स्थिति समाप्त होती नजर आ रही है।
दरअसल, इससे पहले डीएसए मैदान में ईद की नमाज को लेकर प्रशासन और डीएसए प्रबंधन के अलग-अलग निर्णयों के कारण भ्रम की स्थिति बन गई थी। शुरुआत में द नैनीताल जिमखाना एवं जिला खेल संघ (डीएसए) द्वारा अंजुमन इस्लामिया को मैदान उपयोग की अनुमति दी गई थी, लेकिन बाद में यह अनुमति निरस्त कर दी गई। इसके बाद जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया था कि डीएसए मैदान खेल गतिविधियों और प्रतियोगिताओं के लिए आरक्षित है, इसलिए वहां धार्मिक आयोजन की अनुमति नहीं दी जा सकती।
मामला उच्च न्यायालय पहुंचने के बाद बुधवार को सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने सीमित अवधि के लिए फ्लैट्स मैदान में ईद की नमाज आयोजित करने की अनुमति दे दी। कोर्ट के आदेश के अनुसार 28 मई को सुबह 9 बजे से 10 बजे तक नमाज अदा की जा सकेगी। कोर्ट के आदेश के बाद मुस्लिम समुदाय में राहत का माहौल है, वहीं प्रशासन भी अब व्यवस्था को शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने की तैयारी में जुट गया है। सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर भी प्रशासनिक स्तर पर आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं।