Big Breaking: राजस्थान का बहुचर्चित कन्हैयालाल हत्याकाण्ड! आरोपी जावेद को मिली जमानत, हाईकोर्ट खंडपीठ ने सुनाया फैसला

Big Breaking: Rajasthan's famous Kanhaiyalal murder case! Accused Javed got bail, High Court division bench pronounced its decision

नई दिल्ली। राजस्थान के बहुचर्चित कन्हैयालाल साहू हत्याकाण्ड के एक और आरोपी जावेद को जमानत मिल गई है। आज 5 सितंबर को राजस्थान हाईकोर्ट ने आरोपी जावेद की जमानत मंजूर की है। जावेद पर आरोप है कि उसने हत्याकांड के मुख्य आरोपियों मोहम्मद रियाज और गौस मोहम्मद को कॉल करके कन्हैया लाल के बारे में सूचना दी थी। उसी ने बताया था कि कन्हैया लाल अपनी दुकान में बैठा है। आरोपी जावेद के वकील एडवोकेट सैयद सआदत अली ने कहा कि एनआईए ने जावेद की गिरफ्तारी का कोई पुख्ता प्रमाण पेश नहीं किया। उसे केवल कॉल डिटेल के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। ऐसे कोई पुख्ता साक्ष्य पेश नहीं किए, जिससे यह साबित होता हो कि जावेद उस दिन वहीं था और उसने ही कन्हैयालाल के बारे में सूचना दी होगी। जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने एक-एक लाख रुपए के दो मुचलकों पर जावेद की जमानत मंजूर कर दी। राजस्थान हाईकोर्ट के एडवोकेट सैयद सआदत अली का कहना है कि वारदात के बाद प्रारंभिक जांच में जावेद को इस बात का दोषी माना गया कि उसने हत्याकांड के मुख्य आरोपियों मोहम्मद रियाज और गौस मोहम्मद को कॉल करके कन्हैयालाल के बारे में सूचना दी थी। बचाव पक्ष के वकील का कहना है कि एनआईए ने केवल कॉल डिटेल को आधार बनाते हुए दोषी मान लिया जबकि जहां वारदात हुई। उस बाजार में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। एनआईए ने कोई फुटेज साक्ष्य के तौर पर चार्जशीट के साथ पेश नहीं किए। कन्हैया लाल की दुकान और जावेद की दुकान के बीच कितनी दूरी है, इसका उल्लेख भी चार्जशीट में नहीं है। यहां तक कि जावेद की मोबाइल लोकेशन भी पेश नहीं की गई। केवल कॉल डिटेल के आधार पर आरोपी माना जाना न्यायोचित नहीं है।