Big Breaking: केजरीवाल को मिली जमानत! फाइल पर नहीं कर पाएंगे दस्तखत, दफ्तर जाने पर भी रोक? जानें सुप्रीम कोर्ट ने रखी क्या-क्या शर्तें

Big Breaking: Kejriwal gets bail! Will not be able to sign on the file, barred even from going to office? Know what conditions have been set by the Supreme Court

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उन्हें कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी है। बता दें कि अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले उन्हें लोकसभा चुनाव के दौरान 10 मई को 21 दिन के लिए जमानत मिली थी। 2 जून को उन्होंने तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया था। सीबीआई की गिरफ्तारी को लेकर दोनों जजों की राय अलग दिखी। जस्टिस सूर्यकांत ने सीबीआई की गिरफ्तारी को सही ठहराया। 

सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के साथ ही कई शर्तों भी लगाई हैं। इस दौरान अरविंद केजरीवाल सीएम दफ्तर नहीं जा सकेंगे। इस दौरान उनके किसी भी फाइल पर साइन करने पर भी रोक लगाई गई है। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल को बॉन्ड के लिए 10 लाख का बॉन्ड भी भरने को कहा गया है। सीएम केजरीवाल इस दौरान मुकदमे को लेकर कोई सार्वजनिक बयान भी नहीं दे सकेंगे। इस दौरान वह किसी भी तरह से गवाहों से बातचीत या उन्हें प्रभावित नहीं कर सकेंगे।

अरविंद केजरीवाल की जमानत पर जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइंया की बेंच ने सुनवाई की। इस दौरान दोनों की राय अलग दिखाई दी। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को जस्टिस सूर्यकांत ने सही बताया तो जस्टिस भुइंया इससे सहमत नहीं हैं। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। जल्द ही ट्रायल भी शुरू होने वाला है। ऐसे में लंबे समय तक जेल में रखने की कोई जरूरत नहीं है।