लॉक डाउन रियायत - 24 अप्रैल को देर रात जारी आदेश के अनुसार देखें कहाँ और किन दुकानों को मिली है छूट।

गृह मंत्रालय ने 24 अप्रैल की देर रात को लॉक डाउन में किन दुकाने खोलने को लेकर बड़ा कदम उठाते हुए आदेश जारी किए है,जो 25 अप्रैल से लागू हो रहे हैं,किन दुकानों को किन शर्तो के तहत और कहाँ कहाँ पर खोला जाएगा आदेश में स्पष्ठ किया गया है।आदेश में ये भी साफ किया गया है कि जो सरकारी नियमो का पालन करेंगे और शर्तों को पूरा करेंगे वही दुकाने खोली जाएंगी,लेकिन ये आदेश किसी भी हॉट स्पॉट यानी रेड ज़ोन में लागू नही होगा।24 अप्रैल को जारी आदेश के अनुसार ग्रामीण इलाकों में ज़्यादातर सभी दुकाने खोली जा सकती हैं,यानी जो समान आवश्यक है वो तो बिकेगा ही साथ ही गैर जरूरी सामानों को भी बेचा जा सकेगा।

वही शहरों की बात करे तो आवासीय क्षेत्र में बनी दुकाने भी खुल सकेंगी,और यहाँ भी गैर जरूरी सामान को बेचा जा सकता है,लेकिन इन शहरी इलाकों की कैटेगरी को नगर निगम या नगर पालिका परिषद के अधीन होना आवश्यक होगा।




जिन दुकानों को सशर्त खोलने के आदेश जारी हुए हैं उनमें भी आधा स्टॉफ रखने की इजाज़त होगी,दुकान में काम करने वाले हर स्टॉफ के सदस्य को मास्क लगाना अनिवार्य होगा,दुकानदार और ग्राहक को सोशल डिस्टेनसिंग का ध्यान रखना होगा अन्यथा कार्यवाही होगी,शहरी इलाकों में मार्केट, कॉम्प्लेक्स, सिनेमाघर,मॉल्स, जिम,स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्वीमिंगपूल मनोरंजन पार्क,बार,ऑडिटोरियम, इत्यादि जहा भीड़ होने की संभावना ज़्यादा हो नही खोले जाएंगे ,अल्कोहल की दुकान बंद रहेगी,ऑन लाइन शॉपिंग में भी सिर्फ ज़रूरी समान ही सप्लाई किया जा सकेगा।ग्रामीण इलाकों में किराने की दुकानों के अलावा बिजली, कपड़ो ,मिठाई,की दुकान भी सशर्त खोलने की इजाज़त होगी लेकिन राज्य या केंद्र शासित राज्यो के स्थापना अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड दुकाने ही खोली जा सकेंगी।