जिला प्रशासन मस्जिद में जाकर अजान हेतु लाउडस्पीकर के निर्धारित ध्वनि मानकों की 3 दिनों में जांच करें हाई कोर्ट
नैनीताल हाईकोर्ट ने जामा मस्जिद में लाउडस्पीकर के माध्यम से अजान देने संबंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए जिला अधिकारी नैनीताल व एसएसपी नैनीताल को 3 दिन के भीतर मस्जिदों में जाकर रूल 5DB A और त्योहारों के समय पर 15 दिनों के लिए 10DB A तक आवाज चैक कर 3 दिनों के भीतर जांच करने को कहा है और याचिकाकर्ता से लिखित रूप से यह देने को कहा है कि पूर्व में कोर्ट द्वारा तय की गई लिमिट से लाउडस्पीकरओं का इस्तेमाल किया जाएगा साथ ही मामले को निस्तारित कर दिया गया हैं ।
पूर्व में जामा मस्जिद में लाउडस्पीकर से अजान पर रोक लगा दी गई थी । अंजुमन इस्लामिया नैनीताल की तरफ से दायर याचिका में कहा गया है कि नैनीताल जामा मस्जिद में अजान के दौरान लाउडस्पीकर इस्तेमाल करने की इजाजत दी जाए ताकि शहर में रह रहे मुस्लिम समुदाय के लोगों को नमाज पढ़ने के लिए लाउडस्पीकर के माध्यम से अजान करवाई जाए ।