अनलॉक 4.0 के लिए उत्तराखंड सरकार ने मानक संचालन के आदेश किये जारी

उत्तराखंड सरकार ने अनलॉक 4 को लेकर मानक संचालन प्रक्रिया के आदेश जारी कर दिए है,अनलॉक 4 में तमाम शर्तो के साथ भारी रियायतें दी गयी है,लेकिन इन रियायतों में सोशल डिस्टनसिंग का पालन हर हाल में करना होगा।




उत्तराखंड में अब मॉल,मार्केट, धार्मिक स्थानों को सशर्त खोलने की अनुमति दी गयी है,साथ ही अब राज्य में शादी इत्यादि समारोहों के लिए बैंकेट हॉल खोलने की भी अनुमति दे दी गयी है ।


21 सितंबर के बाद ऐसे समारोहों में एक छत केनीचे 100 लोगो को बुलाने की भी अनुमति दी गयी है ।


स्कूल कॉलेजों, और शैक्षणिक संस्थानों को फिलहाल खोलने की अनुमति नही मिली है लेकिन कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को सशर्त स्कूल जाने की अनुमति दी गयी है इसके लिए विद्यार्थियों के अभिभावकों लिखित रूप से स्कूल में सरकार द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया का अनुपालन करना होगा ।


इसके अलावा राज्य में नेशनल स्किल्स ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट सशर्त खोलने की भी अनुमति दी गयी है ।


उत्तराखंड आने के लिए स्मार्टसिटी वेबसाइट पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा,वहीं उत्तराखंड की सीमा पर ही सभी ज़रूरी कागज़ातों को भी चेक करवाना अनिवार्य होगा।