उत्तराखण्डः यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल और 150 समर्थकों को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत! गिरफ्तारी पर रोक, जानें क्या है मामला?

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने निर्दलीय विधायक संजय डोभाल व बड़कोट नगर पालिका के अध्यक्ष एवं उनके अन्य 148 समर्थकों के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने के मामले में दर्ज मुकदमे को निरस्त करने व उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाए जाने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की एकलपीठ ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए सर्वोच्च न्यायलय के आदेश अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य में दिए दिशा-निर्दशों के आधार पर याचिकाकर्ता से जांच में सहयोग करने को कहा है। बता दें कि पिछले दिनों पुलिस कर्मियों के द्वारा एक युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल, नगरपालिका अध्यक्ष विनोद डोभाल, नौगांव ब्लॉक प्रमुख पति अजवीन पंवार और कपिल रावत सहित उनके समर्थकों ने बड़कोट में नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर दिया था।
इस विरोध प्रदर्शन के कारण हाईवे कई घंटों तक बंद रहा, जिससे आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। मामले में पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए विधायक संजय डोभाल, नगर पालिका अध्यक्ष विनोद डोभाल, अजवीन पंवार, कपिल देव रावत और 22 अन्य नामजद व्यक्तियों के साथ-साथ करीब 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ 6 सितम्बर को मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि इन सभी पर सार्वजनिक व्यवस्था बिगाड़ने और हाईवे जाम करने के आरोप में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस द्वारा जारी की गई सूची में जिन लोगों के नाम शामिल हैं, उनमें प्रमुख रूप से यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल, नगरपालिका अध्यक्ष विनोद डोभाल, नौगांव ब्लॉक प्रमुख पति अजवीन पंवार, कई लोग शामिल हैं। जबकि विधायक व उनके समर्थकों का कहना है कि पुलिस ने उनके एक समर्थक को रात साढ़े 11 बजे उसके घर से उठा लिया। प्रदेश की कानून व्यवस्था भी सत्तापक्ष के इशारों पर चल रही है।