Awaaz24x7-government

उत्तराखण्डः अब रात्रि पाली में काम कर सकेंगी महिलाएं! श्रम विभाग ने तय किए सख्त नियम, जानें क्या कहती है अधिसूचना?

Uttarakhand: Women can now work night shifts! The Labor Department has set strict rules. What does the notification say?

देहरादून। उत्तराखण्ड में अब महिला कर्मचारी रात्रि पाली में काम कर सकेंगी। यह समय रात के नौ बजे से सुबह के छह बजे तक होगा। कैबिनेट के फैसले के तहत श्रम विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के मुताबिक प्रत्येक महिला कर्मचारी से रात्रि पाली में काम के संबंध में पहले सहमति लेनी होगी। यदि कोई महिला असहमति जताती है तो इसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा। वहीं नियोजक की ओर से महिला कर्मकारों से काम कराए जाने की सूचना संबंधित श्रम अधिकारी और थाना प्रभारी को उपलब्ध करानी होगी। इसी के साथ महिला कर्मकारों के लिए उनके निवास स्थान तक पिक-अप एवं ड्रॉप की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पैनिक बटन (इमरजेंसी अलार्म) एवं जीपीएस आधारित पर्याप्त परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। वाहन एवं कार्यस्थल पर पुलिस हेल्पलाइन नंबर, पुलिस थाना, चौकी के नंबर चस्पा करने होंगे। नियोजक की ओर से परिवहन चालक व परिचालक का पुलिस सत्यापन अनिवार्य रूप से कराना होगा। नियोजक की ओर से महिला कर्मकारों के लिए सुरक्षित, संरक्षित एवं स्वस्थ कार्य परिस्थितियां सुनिश्चित की जाएंगी। ताकि उन्हें रोजगार से संबंधित किसी भी प्रकार की असुविधा या हानि न हो। नियोजक की ओर से महिला कर्मकारों के लिए शौचालय, चेंजिंग रूम, पेयजल आदि सुविधाएं अधिनियम की धाराओं के अनुसार उपलब्ध करानी होंगी। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013 के सभी प्रावधान को लागू कराना होगा। दुकान और प्रतिष्ठान के प्रत्येक प्रवेश एवं निकास द्वार पर सीसीटीवी लगाने होंगे। बता दें कि सचिव डॉ. श्रीधर बाबू अद्दांकी की ओर से यह अधिसूचना जारी की गई है।