उत्तराखण्डः सूखाताल झील के सौन्दर्यीकरण का मामला! गंदगी को लेकर हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी, 8 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई
नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सूखाताल झील के सौन्दर्यीकरण के मामले में स्वतः संज्ञान लिए जाने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई की। पूर्व के आदेश पर आज जिलास्तरीय विकास प्राधिकरण कोर्ट में पेश हुए। उनके द्वारा कोर्ट को अवगत कराया गया कि झील के चारों तरफ बाउंड्री वाल लगाने के साथ ही पर्यटकों के लिए लिफ़्ट लगाई गई है। कोर्ट ने झील के चारों तरफ गंदगी को लेकर नाराजगी व्यक्त करते हुए सफाई कराने के निर्देश दिए है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 8 दिसंबर की तिथि नियत की है। बता दें कि न्यायमित्र कार्तिकेय हरि गुप्ता की तरफ से कोर्ट को अवगत कराया गया कि सूखाताल झील के सौंदर्यीकरण में वेटलैंड के नियमो का अनुपालन नही किया जा रहा है। डॉ. कार्तिकेय हरि गुप्ता ने न्यायालय को बताया कि जुलाई 2024 में न्यायालय ने सौन्दर्यीकरण कार्य पर लगी रोक को हटाने के साथ ही डीडीए को तीन माह के भीतर सभी सौंदर्यीकरण कार्य पूरा करने का निर्देश दिये थे। पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान न्यायालय ने डीडीए को एक सप्ताह के भीतर सौन्दर्यीकरण के सम्बन्ध में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिये थे, लेकिन रिपोर्ट आज तक दाखिल नहीं की गई है।