Oct 10, 2026 Login
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उत्तराखंड:हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश की हिंदू युवती को दी पिरान कलियर में नमाज पढ़ने की इजाज़त!आखिर क्या है ये मामला जानिए लिंक में

Uttarakhand: The girl requested the court to give police protection to offer Namaz in Piran Clear, the court gave instructions to provide security

उत्तराखंड हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने आज हरिद्वार के पिरान कलियर में नमाज पढ़ने के लिए दायर की पुलिस प्रोटेक्शन की याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता को नमाज पढ़ने की इजाजत देते हुए पुलिस सुरक्षा देने के आदेश दिए हैं। अदालत ने कहा कि जब वह नमाज पढ़ने जाए तो उससे पहले वह एक प्रार्थना पत्र संबंधित थाने के स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) को दें। एसएचओ उन्हें सुरक्षा उपलब्ध कराएं। 

मामले की अगली सुनवाई के लिए 22 मई की तिथि नियत की गई है। सुनवाई के दौरान अदालत ने याचिकाकर्ता से सवाल किया कि आप ने धर्म नहीं बदला है फिर आप वहां नमाज क्यों पढ़ना चाहती हैं। याचिकाकर्ता द्वारा अदालत को बताया गया कि वह इससे प्रभावित है इसलिए वह वहां नमाज पढ़ना चाहती है, परन्तु उनको पीरान कलियर में नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही है। याचिकाकर्ता ने अदालत को यह भी बताया कि उन्होंने शादी नहीं की है और न ही वह अपना धर्म बदलना चाहती है।
 
यह है पूरा मामला
मामले के अनुसार मध्य प्रदेश की नीमच निवासी 22 वर्षीय भावना और हरिद्वार निवासी फरमान ने उच्च न्यायालय, उत्तराखंड में याचिका दायर कर पीरान कलियर में नमाज पढ़ने व इसके लिए उन्हें सुरक्षा उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था। याचिका में कहा गया कि उन्हें पीरान कलियर में इबादत करनी है लेकिन उन्हें विभिन्न धार्मिक संगठनों से खतरा है और उन्हें सुरक्षा प्रदान कराई जाए।

याचिका में आगे कहा गया कि वह हिन्दू धर्म की अनुयायी है और बिना किसी डर, आर्थिक लाभ, भय या दबाव के पीरान कलियर में इबादत करना चाहती है। पीरान कलियर के दौरे के बाद से ही वह इससे प्रभावित हुई और अब वहां इबादत करना चाहती है। भावना ने न्यायालय से प्रार्थना करते हुए कहा कि हरिद्वार के जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) को निर्देशित कर उन्हें व उनके परिवार को सुरक्षा दिलाई जाए।