उत्तराखंड: पुरोला में लव जिहाद के विरोध में 15 जून को बुलाई गई महापंचायत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इंकार
उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के पुरोला में लव जिहाद के विरोध में 15 जून को बुलाई गई महापंचायत के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इंकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका कर्ता को हाईकोर्ट जाने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी करते हुए कहा कि क़ानून व्यवस्था राज्य सरकार का मामला है। आप सुप्रीम कोर्ट क्यों आ गए और आपको हाईकोर्ट जाना चाहिए…आप हाईकोर्ट जाइए। आपको प्रशासन पर भरोसा क्यों नहीं है? आपको क्यों लगता है कि प्रशासन इसपर कोई कार्रवाई नहीं करेगा। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अपूर्वानंद और अशोक वाजपेयी ने सिजेआई को लेटर पेटीशन भेजकर महापंचायत पर रोक लगाने की मांग की थी।
आपकों बता दे कि उत्तराखंड में अभी कुल 50 से ज़्यादा मामले लव जिहाद के दर्ज हो चुके है।