उत्तराखण्डः किच्छा के सिरौलीकलां में पालिका चुनाव घोषित न किए जाने का मामला! हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, उपजिलाधिकारी को पेश होने के आदेश

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने किच्छा उधमसिंह नगर के सिरौलीकलां में 2023 से अभी तक पालिका चुनाव घोषित न किए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने उपजिलाधिकारी खटीमा को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के आदेश जारी किए हैं। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 24 सितंबर की तिथि नियत की है। बता दें कि किच्छा के सिरोलीकलां ग्राम निवासी मोहम्मद याशीन ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि किच्छा नगर पालिका के विस्तारीकरण में वर्ष 2018 में सिरौली कलां, बंडिया, देवरिया व आजादनगर को शामिल किया गया था। वर्ष 2018 में ही नगर पालिका के चुनाव हुए, जिसमें सिरौलीकलां क्षेत्र में तीन वार्ड 18, 19 व 20 व कुछ क्षेत्र वार्ड नं. 17 में शामिल किए गए। सिरौलीकलां नगर पालिका किच्छा में विगत 6 वर्षों से शामिल है तथा नगर पालिका द्वारा इस क्षेत्र में लगभग 5 करोड़ के विकास कार्य किये जा चुके हैं। जबकि वर्तमान में सिरौलीकलां को किच्छा नगर पालिका से पृथक किया जा रहा है, जिसका सिरौलीकलां क्षेत्रवासी विरोध करते हैं। वह चाहते हैं कि सिरौलीकलां को नगर पालिका में ही रखा जाए और यहां पर चुनाव कराए जाएं।