उत्तराखण्डः एलटी शिक्षकों और प्रवक्ताओं की पदोन्नति का मामला! हाईकोर्ट ने सरकार को दिया अहम आदेश, 25 सितम्बर को होगी अगली सुनवाई
 
 नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट में प्रदेश के एलटी शिक्षकों और प्रवक्ताओं की पदोन्नति के मामले में दायर कई याचिकाओं पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खण्डपीठ ने राज्य सरकार से कहा है कि इनकी एक प्रमोशन लिस्ट बनाकर 22 सितंबर तक कोर्ट में पेश करें। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 25 सितम्बर की तिथि नियत की है। बता दें कि शिक्षकों के आंदोलन के बाद सरकार ने इस मामले को शीघ्र सुनवाई के लिए कोर्ट से प्रार्थना की थी। जिसमें प्रदेश के एलटी शिक्षकों और प्रवक्ताओं की पदोन्नति के मामले पिछले कई वर्षों से अटके पड़े हुए हैं। इसको लेकर शिक्षक लंबे समय से सरकार से मांग करते आ रहे हैं। मांगों के समर्थन में प्रदेश के 5000 शिक्षकों ने आंदोलन की चेतावनी देते हुए मुख्यमंत्री के आवास के घेराव की घोषणा कर दी। शिक्षकों के आंदोलन की घोषणा के बाद महाधिवक्ता और मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ के समक्ष इस मामले को मेंशन करते हुए लंबित मामलों पर जल्द सुनवाई की मांग की है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि वर्ष 2012 से शिक्षकों का मामला उच्च न्यायालय में लंबित है। जिसके चलते शिक्षकों की पदोन्नति और स्थानांतरण नहीं हो पा रहे हैं। प्रदेश के हजारों नाराज शिक्षक आंदोलन पर चले गये हैं। आंदोलन के चलते स्कूल बंदी के कगार पर हैं। छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। शिक्षकों की तरफ से कहा गया कि प्रधानाचार्य पद की सीधी भर्ती को निरस्त किया जाए। इस पद को पदोन्नति से भरा जाए, न कि सीधी भर्ती से, क्योंकि वे वर्षों से कार्य करते आ रहे हैं। सरकार ने उनको इसका लाभ नही दिया। इस संबंद्ध में संघ ने पहले ही सरकार को ज्ञापन दिया है, जिसपर अभी तक कोई विचार नही किया गया।
 
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 