उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उच्च शिक्षा विभाग के डायरेक्टर द्वारा राज्य में अपने चहेतों को पोस्टिंग देने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई
नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उच्च शिक्षा विभाग के डायरेक्टर द्वारा राज्य में अपने चहेतों को पोस्टिंग देने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए। मंत्री के आदेश पर शिक्षकों के अटैचमेंट पर रोक लगाते हुए उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत निदेशक उच्च शिक्षा, सचिव उच्च शिक्षा सहित अन्य को नोटिस जारी कर 6 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 6 दिसंबर की तिथि नियत की है।
आपको बतादें कि शिवनारायण सिंह को एमबीपीजी कालेज हल्द्वानी से गणाई गंगोली अटैच कर दिया था इसके साथ ही बीसी साह का गोपेश्वर से पिथौरागढ अटैच मंत्री के आदेश पर कर दिया गया। इसको दोनों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी तो कोर्ट ने अटैचमेंट आदेश पर रोक लगा दी है। याचिका में कहा गया था कि उन्हौने 17 साल दुर्गम में सेवा की है और अब उनका तबादला या अटैचमेंट पहाड़ में नहीं हो सकता है और मंत्री का आदेश गलत है। याचिका में कहा गया कि मंत्री का आदेश बिना विभागीय अटैचमेंट के गलत है।