उत्तराखंड हाईकोर्ट न्यूज़: बीएड डिग्री विवाद में सहायक अध्यापकों की याचिका पर सुनवाई, निष्पक्ष जांच के आदेश

उत्तराखंड हाईकोर्ट में शिक्षा विभाग में नियुक्त 14 सहायक अध्यापकों की याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें उन्होंने राज्य सरकार द्वारा उनकी बीएड डिग्री को अमान्य ठहराए जाने और रुद्रप्रयाग जनपद में उनके खिलाफ जारी आरोप पत्रों को चुनौती दी थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने याचिका का निपटारा करते हुए याचिकाकर्ताओं को आरोप पत्र का जवाब देने का निर्देश दिया और राज्य सरकार को निष्पक्ष जांच के साथ उचित कार्रवाई करने के आदेश जारी किए।
दरअसल, सेवानिवृत्त सहायक अध्यापक दिनेश चंद्र चमोली सहित अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि उन्होंने 1989 में, और कुछ अन्य ने 1994-95 में बीएड की डिग्री हासिल की थी। उनकी नियुक्ति प्रमाण पत्रों की जांच के बाद की गई थी। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि अब सेवानिवृत्ति के नजदीक आते ही राज्य सरकार ने उनकी डिग्री को फर्जी बताकर उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर किए हैं। उनका कहना है कि जिस संस्थान से उन्होंने बीएड किया, वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की मान्यता प्राप्त संस्थानों की सूची में शामिल नहीं है।