उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नंदा देवी महोत्सव में पशु बलि के लिए दी अनुमति

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नंदा देवी महोत्सव के दौरान पशु बलि के लिए अस्थायी स्लॉटर हाउस बनाने की अनुमति दे दी है। यह फैसला स्थानीय निवासी पवन जाटव और अन्य द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद लिया गया। कोर्ट की खंडपीठ ने लोगों की धार्मिक आस्था को ध्यान में रखते हुए नगर पालिका को उपयुक्त स्थान चिह्नित कर स्लॉटर हाउस बनाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, बलि के दौरान खाद्य निरीक्षक (फूड इंस्पेक्टर) द्वारा जांच सुनिश्चित करने का आदेश भी दिया गया है।
याचिका में कहा गया कि नंदा देवी महोत्सव में प्राचीन काल से चली आ रही बकरे की बलि की प्रथा पर कुछ वर्षों से रोक लगने से श्रद्धालुओं की आस्था को ठेस पहुंच रही थी। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से मंदिर परिसर में बकरों के प्रवेश और बलि के लिए अस्थायी शेल्टर की अनुमति मांगी थी। कोर्ट के इस फैसले से श्रद्धालु अब अपनी परंपराओं के अनुसार बलि दे सकेंगे।