उत्तराखंड हाईकोर्ट ब्रेकिंग:उत्तराखंड के इस छात्रावास में सरकार कर रही थी कलेक्ट्रेट ऑफिस को शिफ्ट, हाईकोर्ट ने लगाई रोक
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एम.के.पी.पी.जी. कालेज देहरादून के छात्रावास में कलक्ट्रेट आफिस शिफ्ट किये जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय को छात्रावास में शिफ्ट करने पर रोक लगाते हुए एम.के.पी.पी.जी. संस्थान के वर्त्तमान सचिव, जीतेन्द्र सिंह नेगी, पूर्व में रही प्राचार्य, डॉ. किरण सूद, एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी, राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 3 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा गया है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खण्डपीठ में हुई।
आपको बता दे कि देहरादून निवासी सोनिया बेनीवाल की ओर से सरकार के इस निर्णय को जनहित याचिका में चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि सरकार एमकेपीपीजी परिसर में जिला कार्यालय को शिफ्ट कर रही है जो कि गलत है ,इस पर रोक लगाई जाय। याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि शिक्षण संस्थानों में गैर शिक्षण संस्थानों के कार्यालयों को शिफ्ट करना नियम विरुद्ध है, इनको शिफ्ट करने से कालेज के छात्रों पर गलत प्रभाव पड़ेगा और उनकी पढ़ाई भी प्रभावित होगी। कालेज प्रबंधन द्वारा छात्रावास को किराए पर देना व्यवहारिक नही है। याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि पूर्व में भी उनके द्वारा कालेज में हुए 45 लाख के गबन के सम्बंध में भी जनहित याचिका दायर की गई थी जिसमे हाइकोर्ट ने सचिव उच्च शिक्षा को निर्देश दिए थे कि वह इस मामले में निर्णय लें जिस पर कोई निर्णय नही लिया और इस मामले में भी अवमानना याचिका कोर्ट में लंबित है।