नैनीताल:उत्तराखंड में शराब के बढ़े दामों पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक,28 नवंबर की अधिसूचना पर लगा स्टे
उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य में शराब के दाम बढ़ाने के निर्णय पर उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है। यह आदेश राज्य की प्रमुख शराब निर्माता कंपनी मैसर्स इंडियन ग्लाइकोल्स लिमिटेड की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद दिया गया।
इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने की। याचिकाकर्ता कंपनी की ओर से अदालत को बताया गया कि राज्य सरकार ने 28 नवंबर को एक अधिसूचना जारी कर प्रदेश में शराब के दाम बढ़ाने का फैसला लिया था, जो नियमों के विपरीत है।
याचिका में कहा गया कि आबकारी वर्ष के बीच शराब के दामों में वृद्धि नहीं की जा सकती। साथ ही, केवल अधिसूचना जारी कर उत्तराखंड आबकारी नीति एवं नियमावली में संशोधन करना विधिसम्मत नहीं है। इसके लिए निर्धारित प्रक्रिया के तहत नियमावली तैयार करने और उसमें विधिवत संशोधन आवश्यक है।
वहीं, राज्य सरकार की ओर से इस निर्णय को अपने अधिकार क्षेत्र में बताया गया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 28 नवंबर को जारी अधिसूचना पर अंतरिम रोक लगा दी है।फिलहाल, इस आदेश से राज्य में शराब के बढ़े हुए दामों पर तत्काल प्रभाव से रोक लग गई है।