उत्तराखण्डः कार्बेट पार्क में जिप्सी पंजीकरण पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक! नई पॉलिसी लाने के दिए निर्देश, लिंक में जानें पूरा मामला?
 
 नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कार्बेट पार्क में जिप्सी पंजीकरण को लेकर स्थानीय लोगों द्वारा दायर जनहित पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने डायरेक्टर कॉर्बेट को निर्देश दिए हैं कि वे नई पॉलिसी लेकर आए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सके। साथ ही कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि मामले में अगली सुनवाई तक पंजीकरण को अंतिम रूप न दिया जाए। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 27 नवंबर की तिथि नियत की है। बता दें कि चक्षु करगेती, सावित्री अग्रवाल व अन्य ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा है कि कॉर्बेट पार्क में जिप्सी के लिए लॉटरी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए जो गाइडलाइन बनाई गई है सभी परमिट होल्डर जिनके पास वैलिड परमिट हैं और शर्तों को पूरा कर रहे हैं। चाहे वे पुराने परमिट धारक हों या फिर नए उन सब को लॉटरी प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क द्वारा विशेष कैटेगरी की जिप्सी स्वामी को पंजीकृत किया जा रहा है और 2 वर्ष पुराने पंजीकृत जिप्सी को प्रतिभाग नहीं करने दिया जा रहा है, जबकि इन लोगों के पिछले वर्ष आरटीओ से परमिट प्राप्त किए हैं साथ ही कोर्ट के पूर्व आदेशों का उल्लंघन है।
 
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 