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उत्तराखण्डः कार्बेट पार्क के पूर्व निदेशक राहुल की याचिका पर हुई सुनवाई! हाईकोर्ट ने सीबीआई और सरकार से मांगा जवाब

Uttarakhand: Hearing on the petition filed by Rahul, former director of Corbett Park, begins! The High Court seeks responses from the CBI and the government.

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कार्बेट पार्क के पूर्व निदेशक राहुल के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति देने के मामले में सुनवाई करते हुए सीबीआई और राज्य सरकार से 28 अक्टूबर तक जवाब देने को कहा है। पूर्व निदेशक राहुल की ओर से इस मामले को चुनौती दी गयी है।  याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि कालागढ़ टाइगर रिजर्व के पाखरो में शासन की बिना अनुमति के निर्माण कार्य करने और पेड़ों के कटान के मामले में सीबीआई की ओर से जांच की जा रही थी। सीबीआई की ओर से आरोप पत्र दायर करने के साथ ही 4 सितंबर 2025 को कुछ अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी गयी, जबकि तत्कालीन निदेशक राहुल को इससे अलग कर दिया, लेकिन सरकार ने एक सप्ताह बाद उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की फिर अनुमति दे दी। याचिकाकर्ता की ओर से आगे कहा गया कि उसके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिये जो अनुमति दी गयी है वह सही नहीं है। राज्य सरकार एक पेपर में छपी खबर पर जांच के आदेश दे देती है, जबकि अभी तक प्रकरण की जांच भी नही हो पाई। जबकि उसके खिलाफ लगाए गये आरोप गलत हैं। मामले को सुनने के बाद अदालत ने सीबीआई और राज्य सरकार को जवाब दायर करने को कहा है। इस मामले में अगली सुनवाई 28 अक्टूबर को होगी।