Awaaz24x7-government

उत्तराखण्डः आईएफएस अधिकारी के स्थानांतरण के विरूद्ध दायर याचिका पर हुई सुनवाई! हाईकोर्ट से मिली राहत

Uttarakhand: Hearing on the petition filed against the transfer of IFS officer! Relief from High Court

नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय में 2009 बैच के आईएफएस अधिकारी पंकज कुमार की स्थानांतरण के विरुद्ध दायर याचिका पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सुनवाई के बाद पंकज कुमार को राहत देते हुए उन्हें स्थानांतरित करने पर रोक लगा दी है। साथ ही सरकार ने भी मामले में पुनः विचार करने की बात कही है। मामले में अब 10 सिंतबर सुनवाई के लिए तिथि नियत की गई है। बता दें कि 2009 बैच के आईएफएस पंकज कुमार ने याचिका दायर कर अपने स्थानांतरण आदेश को चुनौती दी है। याचिका में कहा गया है कि पंकज नन्दा देवी बीओएस्फिर के निदेशक पद पर तैनात हैं, जो एक गंभीर और अतिसंवेदनशील पोस्टिंग होने के साथ उसमें केदारनाथ घाटी के भी संवेदनशील क्षेत्र उनके क्षेत्राधिकार में आते है। कहा कि वो जब इस पोस्ट में थे उसमें सभी आईएफएस अधिकारी को न्यूनतम कार्यकाल सुरक्षा दिया जाता है। इस न्यूनतम कार्यकाल सुरक्षा नियमावली के तहत किसी भी अधिकारी का 2 वर्ष तक स्थानांतरण नही किया जा सकता। याची ने कहा कि अगर किसी के 2 वर्ष के भीतर स्तानन्तरण होता है तो प्रक्रिया के तहत अधिकारी से भी परिप्रेक्ष्य भी किया जाता है, लेकिन इस प्रक्रिया के पालन किये बिना ही उनका स्थानांतरण किया गया है।